इंडिया न्यूज़, Bhilwara News: भीलवाड़ा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने दंपत्ति और उनके चार बच्चों की हत्या के मामले में आरोपियों को मौत की सजा सुनाई हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी शराफत खान (33) और उसके दोस्त राजेश खतीक (35) दोनों निम्बाहेड़ा निवासी ने 27 जुलाई 2015 को मंडल थाना क्षेत्र के हीराजी का खेड़ा गांव में दंपति और उनके चार बच्चों का गला काटकर उनकी हत्या कर दी थी।
इस भीषण हत्याकांड ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। निम्बाहेड़ा निवासी यूनुस और उसकी पत्नी चंद तारा के शव बेरा चौराहा के पास खून से लथपथ पड़े मिले। उनके चार बच्चों- अशरफ (10) गुड़िया (7) आशिदा (4) और शकीना (2)- के शव पास में पाए गए।
अभियोजन पक्ष ने दोष साबित करने के लिए 41 गवाह और 153 दस्तावेज पेश किए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शराफत के पिता सलीम खान के चांद तारा के साथ अवैध संबंध थे। हालांकि शराफत ने कभी इस पर आपत्ति नहीं की, लेकिन चांद तारा से इतनी नफरत करता था कि उन्होंने अपने दोस्त राजेश खटीक की मदद से उसे और उसके पूरे परिवार को मारने की योजना बनाई।
शराफत और राजेश 27 जुलाई 2015 को अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन के लिए पूरे परिवार को एक कार में ले गए। हीराजी का खेड़ा के पास हाईवे पर एक सुनसान जगह पर, उन्होंने पहले तलवार से दंपति को मार डाला और फिर अपने चारों बच्चों की भी हत्या कर दी।
उन्होंने शवों को बेरा चौराहा के पास सड़क किनारे फेंक दिया। वहीं अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद हर सबूत पर विचार करते हुए अपराध को जघन्य पाया और दोनों दोषियों के लिए मौत की सजा का आदेश दिया।
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