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Governor Returned Child Marriage Registration Bill विधानसभा फिर से करे इस बिल पर विचार

• LAST UPDATED : February 10, 2022

इंडिया न्यूज, जयपुर:

Governor Returned Child Marriage Registration Bill : राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बाल-विवाह रजिस्ट्रेशन बिल को लौटा दिया है। इस बिल को पिछले साल 17 सितंबर को विधानसभा में पारित किया गया था। इसके बाद 24 सितंबर 2021 को इस बिल को राज्यपाल के पास भेज दिया था। लेकिन अब राज्यपाल ने इस बिल को बाल विवाह रोकने के कानून के खिलाफ बताते हुए इसमें संशोधन करने को कहते हुए लौटा दिया है।

इसे लौटाने का लेटर भी विधानसभा को भेज दिया गया है। बता दें कि इस बिल यह भी प्रवाधान था कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 से कम उम्र के लड़के की शादी का भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। इसके बाद बिल के विवादों में आने के बाद सीएम गहलोत ने इसे वापस भेजने का आग्रह भी किया था। यह बिल तक रुक गया था। वहीं अब इसे राज्यपाल ने वापस कर दिया है। (Governor Returned Child Marriage Registration Bill)

यह था प्रावधान (Governor Returned Child Marriage Registration Bill)

इस बिल में प्रावधान था कि यदि वर 21 साल और वधू 18 साल से कम आयु के हैं तो भी उनके माता पिता या संरक्षक शादी के 30 दिन के अदंर रजिस्ट्रेशन का आवेदन दे सकता था। जिससे यह साफ था कि यह बाल विवाहों को रोकने के हित में नहीं था। और बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता था।

इसी को लेकर राज्यपाल बिल लौटते हुए को लिखी चिठ्ठी में लिखा है कि विधानसभा को इस बिल पर फिर से विचार करते हुए यह देखना चाहिए कि यह बिल संशोधन बाल विवाह रोकथाम कानून 2006 के किस प्रावधान के अनुसार कानूनी तौर पर सही नहीं हैं। (Governor Returned Child Marriage Registration Bill)

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