इंडिया न्यूज, Kota Crime News: कोटा की पोक्सो कोर्ट क्रम-2 ने नाबालिग छात्रा से 4 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई हैं साथ ही आरोपी पर 70 हजार रूपए का जुमार्ना भी लगाया है। आरोपी तूफान सिंह ने अपने ही मालिक की बेटी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। विशिष्ठ लोक अभियोजक विजय कछावाह ने बताया कि 9 मार्च 2018 को पीड़िता की मां ने रामगंजमंडी थाने में शिकायत दी थी।
जिसमें बताया था कि उसकी 15 साल की बेटी स्कूल पढ़ने जाती थी। 8 मार्च को गाड़ी का ड्राइवर तूफान सिंह स्कूल के बाहर गया। वहां पिता के नाम से स्कूल टीचर को फोन करके बेटी को बाहर भेजने को कहां। बेटी जैसी हो स्कूल से बाहर आई। उसे अपने साथ अपने गांव ले गया। इस अवधि में आरोपी पीड़िता को लेकर रामगंजमंडी से घाटोली गया। फिर सांगोद, भीलवाड़ा, कैथून ले गया।
वहां से अपने गांव झालवाड़ ले गया। इस दौरान उसने जबरदस्ती पीड़िता के साथ रेप किया। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 17 गवाहों के बयान हुए।
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