इंडिया न्यूज़, डूंगरपुर:
Dungarpur : दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 60 हज़ार के जुर्माने से पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने दंडित किया। पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने 2020 में पहले कोतवाली थाने में रिश्तेदारों की मिली भगत से एक पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था।
करीब 2 साल बाद उक्त मामले पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने दोवड़ा निवासी आरोपी राहुल पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल का कठोर कारावास और 60 हज़ार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक जोशी ने यह भी बताया कि उक्त मामले में पीड़िता पक्षध्रोहि होते हुए अपने बयान से मुकर गई, पीड़िता के माता पिता के बयान, जाँच रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने राहुल को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई।
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