इंडिया न्यूज, हनुमानगढ़:
10 years Imprisonment to Accused of Raping : हनुमानगढ़ में पॉक्सो मामलों की अदालत ने नाबालिग बालक से रेप के मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 55 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि साल 2019 में पीलीबंगा थाने में नाबालिग बालक के साथ कुकर्म करने का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार पुत्र सुलतानराम निवासी 34 एसटीजी पीलीबंगा को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था।
आरोपी ने 8 वर्षीय नाबालिग बालक को सरकारी स्कूल के कमरे में ले गया और उसका मुंह हाथ से बन्द करके बालक के साथ कुकर्म किया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां खेल रहे बच्चे व आस-पास के लोग एकत्रित हो गए जिसके बाद नाबालिग बालक को आरोपी के चंगुल से छुड़वाया गया। बालक सरकारी स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। कोर्ट ने 13 गवाहों की गवाही के बाद आरोपी को 10 साल की सजा(10 years Imprisonment) सुनाई है। साथ ही उस पर 55 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया है।
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